![Telangana: संशोधित नामों के साथ नए प्रमाणपत्र जारी करने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा Telangana: संशोधित नामों के साथ नए प्रमाणपत्र जारी करने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/07/12/3864069-91.webp)
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Hyderabad. हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court ने गुरुवार को राज्य सरकार और एसएससी तथा इंटरमीडिएट बोर्ड तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय से पूछा कि उन्हें उन लोगों के नाम में परिवर्तन के साथ नए शैक्षिक प्रमाण पत्र देने से क्या रोक रहा है, जिन्होंने आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से कानूनी रूप से अपना नाम बदल लिया है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति अनिल कुमार जुकांति की खंडपीठ वंगेटी मधुसूदन रेड्डी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अदालत से शिकायत की थी कि राजपत्र द्वारा उनके दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उनके उपनाम में त्रुटि को सुधारने के बावजूद, शैक्षिक अधिकारी उन्हें नए शैक्षिक प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता के वकील अरविंद करुकोंडा ने अदालत के संज्ञान में लाया कि एसएससी बोर्ड ssc board इस आधार पर आवेदन को खारिज कर रहा है कि तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 1961 के जीओ एमएस संख्या 1263, खंड सी, पैरा 1, 2, 3 जारी किया था, जो परिणामों के प्रकाशन के बाद छात्रों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों में किसी भी सुधार या परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है।
इसलिए, वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि वह प्रतिवादियों द्वारा जारी किए गए 6 मई, 1961 के जीओ एमएस संख्या 1263 की धारा सी के नियम 1, 2, 3 को मनमाना अवैध और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित करते हुए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करे। इसके अलावा, उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह अधिकारियों को एसएससी, इंटरमीडिएट और डिग्री प्रमाण पत्र और वी. मधुसूदन रेड्डी को राजपत्र के अनुसार नए शैक्षिक प्रमाण पत्र जारी करने और नाम बदलने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दे।
अदालत ने दलीलें सुनीं और कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए और सरकार को दो सप्ताह में दलीलें पेश करने का निर्देश दिया।
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Triveni
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