
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी.एम. मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने सोमवार को राज्य सरकार को 5 जुलाई, 2017 के सरकारी आदेश (जीओ) 114 की स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया, जो खेलों और खेल कोटे के तहत मेडिकल प्रवेश में 0.5% आरक्षण प्रदान करता है।
पीठ ने सरकारी वकील (जीपी) जी. भास्कर से इस बारे में निर्देश प्राप्त करने को कहा कि क्या जीओ वापस ले लिया गया है या समय बीतने के साथ समाप्त हो गया है।
अदालत छात्र मिरयाला अर्जुन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश में कोटा लागू करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 25 जुलाई को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बावजूद, राज्य जीओ 114 के अनुसार खेल कोटे के तहत आरक्षण का लाभ देने में विफल रहा।
उन्होंने तर्क दिया कि युवा उन्नति, पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव की निष्क्रियता अवैध, मनमानी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध थी। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर के लिए निर्धारित की।





