Telanganaतेलंगाना : उच्च न्यायालय ने मंगलवार, 7 जनवरी को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (केटीआर) की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के खिलाफ 54.88 करोड़ रुपये के कथित फॉर्मूला ई घोटाले के संबंध में याचिका खारिज कर दी।
उच्च न्यायालय ने केटीआर के वकीलों के उस अनुरोध को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 10 दिनों की अवधि के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी थी।
पिछले साल दिसंबर में, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने फॉर्मूला ई रेस के आयोजन में कथित भ्रष्टाचार के लिए उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के मामले को रद्द करने के आदेश की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 19 दिसंबर को, एसीबी ने पिछले साल हैदराबाद में फॉर्मूला ई रेस आयोजित करने में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के लिए केटीआर के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जब बीआरएस सत्ता में थी।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ए) और 13(2) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 120(बी) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई।