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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court की अवकाश पीठ ने बुधवार को 3 मई से शुरू हुई तेलंगाना डिग्री ऑनलाइन सेवा (दोस्त) प्रवेश प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायालय चरण-1 सीट आवंटन तिथि को 2 मई से 10 जून तक स्थगित करने के लिए इच्छुक नहीं था। याचिकाकर्ता माला महानडू और अनुसूचित कुलाला ऐक्य वेदिका ने तेलंगाना अनुसूचित जाति आरक्षण युक्तिकरण अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम 15) की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने अधिनियम के अनुरूप डिग्री कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है और न्यायालय से इस प्रक्रिया को रोकने का अनुरोध किया है। सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता ए. सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि अधिनियम और वन मैन कमीशन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं में अंतरिम आदेश पारित नहीं किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने अब दोस्त प्रवेश प्रक्रिया को चुनौती देते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सरकार ने कानून बनाने के बाद ही प्रक्रिया शुरू की है और याचिकाकर्ता इस स्तर पर इसे रोकने की मांग नहीं कर सकते। पीठ ने राज्य को 10 जून तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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