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Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट की जस्टिस रेणुका यारा ने तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल सैनिक स्कूल (बॉयज़), रुक्मपुर के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें एक स्टूडेंट को बिना इजाज़त कैंपस छोड़ने पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया गया था। बारह साल के स्टूडेंट चित्याला निथविक ने अपने असली गार्जियन के ज़रिए यह रिट पिटीशन दायर की थी। इसमें यह ऐलान करने की मांग की गई थी कि स्कूल का उसे क्लास में आने से रोकना और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए मजबूर करना गैर-कानूनी और मनमाना था। पिटीशनर का कहना था कि यह कार्रवाई हद से ज़्यादा थी, और इस मामले में एक ही छोटी-मोटी घटना हुई थी और इसका नतीजा पढ़ाई से मना करना नहीं होना चाहिए। आगे यह भी कहा गया कि माता-पिता अच्छे व्यवहार का भरोसा देने वाला एक अंडरटेकिंग देने को तैयार थे और साल के बीच में ट्रांसफर होने से स्टूडेंट को बहुत मुश्किल होगी। इस पिटीशन का विरोध करते हुए, जवाब देने वालों ने यह दलील दी कि यह इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स को पुलिस और आर्म्ड फोर्स जैसी डिसिप्लिन्ड सर्विसेज़ के लिए तैयार करने के मकसद से स्पेशल ट्रेनिंग देता है, जहाँ नियमों का सख्ती से पालन करना सिस्टम का एक ज़रूरी हिस्सा है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि दिसंबर में हुई एक घटना के बाद डिसिप्लिनरी जांच की गई, जब पिटीशनर और एक दूसरे स्टूडेंट को कथित तौर पर अधिकारियों की पहले से इजाज़त या जानकारी के बिना कैंपस के बाहर पाया गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने तर्क दिया कि नरम रवैया अपनाने से पूरे डिसिप्लिन पर असर डालने वाली एक गलत मिसाल बन सकती है। दूसरी दलीलों पर विचार करने के बाद, कोर्ट स्कूल को अपने डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क और पॉलिसी के खिलाफ स्टूडेंट को दोबारा एडमिशन देने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था। साथ ही, स्टूडेंट के एकेडमिक हितों और भलाई को ध्यान में रखते हुए, जस्टिस रेणुका यारा ने रेस्पोंडेंट्स को उसे क्लास में आने और साल के आखिर में होने वाले एग्जाम में बैठने की इजाज़त देने का निर्देश दिया। जज ने आगे कहा कि इसके बाद, पिटीशनर और उसके माता-पिता किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन के बारे में अधिकारियों के प्रपोज़ल पर विचार कर सकते हैं।
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