तेलंगाना
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने संरक्षित हैदराबाद झीलों के पास अवैध इमारतों पर सवाल उठाए
Bharti Sahu
2 May 2025 1:11 PM IST

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तेलंगाना उच्च न्यायालय
Telangana : तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद में उस्मान सागर और हिमायत सागर झीलों के पास बहुत अधिक इमारतें बनने से चिंतित है। बुधवार को न्यायालय ने शीर्ष अधिकारियों से चार सप्ताह में यह बताने को कहा कि झीलों के पास कन्वेंशन हॉल जैसी बड़ी इमारतों को बनाने की अनुमति क्यों दी गई है। ये क्षेत्र GO 111 द्वारा संरक्षित हैं, जो इस तरह के काम पर प्रतिबंध लगाता है।
न्यायालय ने राज्य सरकार, सिंचाई और नगर विभाग तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस भेजा। न्यायाधीशों ने प्रतिबंधित क्षेत्र में बने पांच बड़े हॉल के मालिकों को भी नोटिस भेजा।GO 111 में कहा गया है कि झीलों के 10 किलोमीटर के भीतर कोई भी कंक्रीट की इमारत नहीं बनाई जा सकती। इस क्षेत्र को जैव-संरक्षण क्षेत्र कहा जाता है और इसका उद्देश्य प्रकृति और पानी की रक्षा करना है।
न्यायालय मोइनाबाद के एक स्थानीय व्यक्ति मंडाडी माधव रेड्डी द्वारा दायर मामले पर विचार कर रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार निर्माण कार्य को नहीं रोक रही है, जो GO 111 के नियमों का उल्लंघन करता है और झीलों और प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है।
उनके वकील ने अदालत को बताया कि जनवाड़ा में पहले से ही पाँच बड़े हॉल बनाए गए हैं, और प्रत्येक में 5,000 लोग बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों से निकलने वाला कचरा झीलों में जाता है। भीड़ और कारों से वायु और जल प्रदूषण भी होता है और यातायात भी खराब होता है।उन्होंने यह भी कहा कि इन इमारतों ने पेड़ों को हटा दिया है और पानी के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया है। यह पर्यावरण के लिए बुरा है।वकील ने नियमों को लागू न करने के लिए सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने यह भी कहा कि झीलों की रक्षा के लिए बनाया गया एक विशेष समूह HYDRAA अवैध इमारतों को रोकने में विफल रहा है।
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