तेलंगाना

Telangana HC ने नानकरामगुडा भूमि पंजीकरण विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

nidhi
25 April 2026 10:43 AM IST
Telangana  HC ने नानकरामगुडा भूमि पंजीकरण विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश
x
नानकरामगुडा भूमि पंजीकरण विवाद
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने अधिकारियों को हैदराबाद के नानकरामगुडा में सर्वे नंबर 75/1 में 2.10 एकड़ ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
यह आदेश जनचैतन्य हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड की एक रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए आया, जिसमें एक प्राइवेट व्यक्ति के पक्ष में ज़मीन के रजिस्ट्रेशन को चुनौती दी गई थी, जो कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन है क्योंकि ज़मीन प्रतिबंधित लिस्ट का हिस्सा है।
जस्टिस पुल्ला कार्तिक ने मामले की सुनवाई की। पिटीशनर के वकील ने कहा कि एक प्राइवेट व्यक्ति, मदाला श्रीराम भास्कर ने पिछले साल फरवरी में अधिकारियों से ज़मीन को प्रतिबंधित लिस्ट से हटाने की मांग की थी और हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था।
यह तर्क दिया गया कि हाई कोर्ट ने श्रीराम भास्कर और पिटीशनर दोनों को सुनने के बाद, पहले अधिकारियों को ज़मीन को प्रतिबंधित लिस्ट से हटाने के अनुरोध पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। लेकिन, ज़मीन के रोक वाली लिस्ट में बने रहने के बावजूद, सब-रजिस्ट्रार ने कथित तौर पर रोक को नज़रअंदाज़ किया और 2 मार्च को प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कर दिया।
पिटीशनर ने रजिस्ट्रेशन कैंसल करने की मांग की, इसे गैर-कानूनी और मौजूदा नियमों के खिलाफ बताया।
रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किए गए
बहस सुनने के बाद, जज ने रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किए। सरकारी वकील ने अधिकारियों की ओर से नोटिस स्वीकार किए, जबकि कोर्ट ने पिटीशनर को प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स मदाला श्रीराम भास्कर, एस पद्मा रेड्डी और ए कोंडल रेड्डी को पर्सनल नोटिस देने की इजाज़त दी।
Next Story