तेलंगाना

Telangana HC ने सरकार को तीन महीने में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया

Rani Sahu
25 Jun 2025 1:25 PM IST
Telangana HC ने सरकार को तीन महीने में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया
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Hyderabad हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को तीन महीने में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति टी. माधवी देवी ने ग्राम पंचायत चुनाव कराने में देरी को लेकर दायर याचिकाओं पर यह आदेश सुनाया। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को 30 सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया। वह इस तर्क से सहमत नहीं थी कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए और समय चाहिए।
न्यायाधीश ने उन्हें 30 दिनों में वार्डों का विभाजन और 30 सितंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। पूर्व सरपंचों ने बिना देरी के चुनाव कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी, 2024 को समाप्त हो रहा है और चुनाव पहले ही 18 महीने की देरी से हो चुके हैं। सोमवार को न्यायमूर्ति माधवी देवी ने पूर्व सरपंचों द्वारा दायर छह याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा था और बुधवार को भी यही आदेश सुनाए गए। आदेश सुरक्षित रखते हुए एकल न्यायाधीश पीठ ने राज्य सरकार को याद दिलाया कि उसने पहले उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि वह फरवरी 2025 तक स्थानीय निकायों के चुनाव कराएगी।
अतिरिक्त महाधिवक्ता इमरान खान ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार को स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण घोषित करने के लिए एक महीने की आवश्यकता होगी। अदालत को बताया गया कि अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पिछड़े वर्गों के लिए घोषित किए जाने वाले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे। राज्य चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विद्यासागर ने पीठ को सूचित किया कि आयोग सरकार द्वारा आरक्षण की घोषणा के 60 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराएगा।
याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि पीठ उनका कार्यकाल बढ़ाए या तुरंत ग्राम पंचायतों के चुनाव कराए। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार ने उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद उनके स्थान पर विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। उन्होंने तर्क दिया कि विशेष अधिकारियों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 243ई और 243के के खिलाफ है। यह तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम-2018 का भी उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संविधान के अनुसार निर्वाचित निकाय के कार्यकाल की समाप्ति के छह महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव होने चाहिए। उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में एक वचन दिया था कि 25 फरवरी तक चुनाव करा लिए जाएंगे, लेकिन वह इसे पूरा करने में विफल रही।
पूर्व सरपंचों ने पीठ को यह भी बताया कि उन्होंने अपने-अपने गांवों में विकास कार्यों के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च किया था और अपनी राशि की प्रतिपूर्ति की मांग की। इस बीच, पूर्व सरपंचों ने अदालत के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्यों और सरपंचों जैसे जनप्रतिनिधियों की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शासन ठप हो गया है। (आईएएनएस)
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