तेलंगाना

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने BHEL को पैरामेडिकल कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का आदेश दिया

Tulsi Rao
7 Sept 2025 9:35 AM IST
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने BHEL को पैरामेडिकल कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का आदेश दिया
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हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नागेश भीमपाका ने कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), रामचंद्रपुरम में कार्यरत अस्थायी पैरामेडिकल कर्मचारी स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने के हकदार हैं।

अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता - जी दुर्गा प्रसाद और 28 अन्य - तदर्थ आधार पर नियुक्त होने के बावजूद एक दशक से भी अधिक समय से कार्यरत हैं। उनकी भर्ती रोजगार कार्यालयों, आंतरिक परिपत्रों, परिसर चयन, लिखित परीक्षाओं और साक्षात्कारों के माध्यम से की गई थी, और इस प्रकार, यह न तो अनियमित थी और न ही अवैध।

न्यायमूर्ति नागेश ने कहा कि नियुक्तियों के बीच "कृत्रिम अवकाश" देने की भेल की प्रथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की पाँचवीं अनुसूची की मद संख्या 10 के तहत अनुचित श्रम व्यवहार के समान है। उन्होंने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ताओं को तदर्थ आधार पर बनाए रखना कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन है।

कंपनी की इस दलील को खारिज करते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर अस्थायी नौकरी स्वीकार की थी, न्यायमूर्ति नागेश ने कहा कि ऐसी दलीलें "स्वीकार नहीं की जा सकतीं" क्योंकि कर्मचारियों को वर्षों तक "तदर्थ आधार पर" नौकरी पर बनाए रखना मनमाना और गैरकानूनी है। न्यायमूर्ति नागेश ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता बीएचईएल में नियमित नियुक्ति के हकदार हैं।

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