तेलंगाना

Telangana HC का आदेश: पूर्व जिला अदालत कर्मचारियों को रिटायरमेंट लाभ जारी करने का निर्देश

nidhi
23 April 2026 11:35 AM IST
Telangana HC का आदेश: पूर्व जिला अदालत कर्मचारियों को रिटायरमेंट लाभ जारी करने का निर्देश
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पूर्व जिला अदालत कर्मचारियों को रिटायरमेंट लाभ जारी
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक पुराने कर्मचारी को चार हफ़्ते के अंदर पेंडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने का आदेश दिया है।
यह निर्देश जस्टिस पी सैम कोशी और जस्टिस नरसिंह राव नंदीकोंडा की डिवीजन बेंच ने विजय कुमार की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए जारी किया।
पिटीशनर कुमार ने दावा किया कि वह छह महीने पहले रिटायर हो गए थे और उन्हें अभी भी जनरल प्रोविडेंट फंड और दूसरे बकाए समेत 90 लाख रुपये के रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिले हैं।
देरी के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की। इसके बाद बेंच ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया को चार हफ़्ते के अंदर पेंडिंग रकम जारी करने की निगरानी करने का निर्देश दिया।
अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार को बिल टोकन नंबर जारी होने की तारीख से पेमेंट पूरा होने तक 18 परसेंट सालाना ब्याज देना होगा।
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