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Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि वह पूर्व डिजिटल मीडिया डायरेक्टर दिलीप कोनथम का ज़ब्त किया गया पासपोर्ट लौटा दे। दिलीप को 10 जुलाई, 2025 को अमेरिका से लौटने के बाद तेलंगाना पुलिस ने गिरफ़्तार किया था, जिसके बाद उनका पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया गया था।
इसके बाद दिलीप को निर्मल में एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया और ज़मानत दे दी। हालाँकि, पुलिस ने उनका पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया था और बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उसे नहीं लौटाया।
इसके बाद, दिलीप कोनथम ने DGP को पत्र लिखकर अपने पासपोर्ट को कथित तौर पर अवैध रूप से ज़ब्त किए जाने और उसे लौटाने में हो रही देरी की ओर ध्यान दिलाया, और बाद में हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस जुकांती अनिल कुमार ने पिछले महीने राज्य पुलिस को नोटिस जारी कर पासपोर्ट ज़ब्त करने के कारणों पर स्पष्टीकरण माँगा। पुलिस ने बताया कि पासपोर्ट एक अलग मामले के सिलसिले में ज़ब्त किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को स्वीकार नहीं किया।
इसके बाद, कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि पुलिस के पास किसी नागरिक का पासपोर्ट मनमाने ढंग से ज़ब्त करने का कोई अधिकार नहीं है; कोर्ट ने इसे सत्ता के दुरुपयोग का मामला बताते हुए पुलिस को तुरंत पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया।
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