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अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है. इसी वजह से कोर्ट ने शक्तिकांत दास को नोटिस जारी किया है।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना मामले में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को नोटिस जारी किया है. एपी महेश सहकारी बैंक के शेयरधारक अदालत में गए और दावा किया कि अदालत के पहले के आदेश लागू नहीं किए गए थे। न्यायमूर्ति भास्कर रेड्डी ने जांच अपने हाथ में ली और 07 जुलाई, 2023 से पहले स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया कि आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया।
महेश को-ऑपरेटिव बैंक शेयरहोल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बैंक की गवर्निंग बॉडी के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुलासा किया है कि बैंक के फंड का गलत इस्तेमाल किया गया है. अदालत ने तब आरबीआई को उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बैंक के दिन-प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था। लेकिन अब तक अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण कोर्ट के आदेश को जानबूझ कर लागू नहीं किया गया है और हाईकोर्ट से इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है. इसी वजह से कोर्ट ने शक्तिकांत दास को नोटिस जारी किया है।
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