फाइल फोटो
जनता से रिश्ता वबेडेस्क | हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को कामारेड्डी शहर के मास्टर प्लान के मसौदे में 40 किसानों की भूमि को शामिल करने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने टी श्रीनिवास सिंह और 39 अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका में याचिका से इनकार कर दिया, जो चाहते थे कि अदालत ड्राफ्ट जनरल टाउन में रामेश्वरपल्ली, कमरेड्डी मंडल और जिले में स्थित विभिन्न सर्वेक्षण संख्या में उनकी भूमि को अधिसूचित करने में संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई की घोषणा करे। योजना योजना (मास्टर प्लान) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 300A के विपरीत अवैध बताया।
जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।
CREDIT NEWS : newindianexpress.com