हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड के आरोपी एरा गांगीरेड्डी को नोटिस जारी किया है. गांगीरेड्डी की जमानत रद्द करने की सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. गांगीरेड्डी को नोटिस देने के बाद इस महीने की 29 तारीख को सुनवाई टाल दी गई थी. विवेका हत्याकांड में एसआईटी अधिकारियों ने 28 मार्च, 2019 को एरा गांगीरेड्डी को गिरफ्तार किया था। एसआईटी द्वारा 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करने के बाद पुलिवेंदुला कोर्ट ने गांगीरेड्डी को जमानत दे दी। इस पृष्ठभूमि में, सीबीआई ने अक्टूबर 2021 में गंगारेड्डी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। एपी ने हाईकोर्ट से उन्हें दी गई जमानत रद्द करने की मांग की। कोर्ट ने मना कर दिया।
सीबीआई अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने गांगीरेड्डी को दी गई जमानत को रद्द करने को कहा। लेकिन जैसा कि विवेका का मामला पहले ही हैदराबाद स्थानांतरित किया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि उन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय जाना चाहिए। सीबीआई ने तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने एरागांगीरेड्डी को नोटिस जारी किया।