तेलंगाना
तेलंगाना हाईकोर्ट ने रोहित रेड्डी की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया
Ritisha Jaiswal
28 Dec 2022 4:47 PM GMT

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तेलंगाना हाईकोर्ट
तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तंदूर के बीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी द्वारा दायर रिट याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ जांच की कार्यवाही को चुनौती दी।
रोहित रेड्डी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है जिन्होंने बीआरएस से बीजेपी पार्टी में जाने के लिए 100 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। वरिष्ठ वकील ने कहा कि न तो याचिकाकर्ता को कोई राशि मिली है और न ही उसने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को आकर्षित करने के लिए किसी भी रूप में ऐसी राशि का निवेश किया है। निरंजन रेड्डी ने तर्क दिया, इसलिए, बिना किसी पैसे के लेन-देन के कोई अपराध की कार्यवाही नहीं होती है और अपराध की कार्यवाही के बिना प्रवर्तन निदेशालय के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में ईडी की जांच पर बीआरएस विधायक रोहित रेड्डी हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करेंगे
याचिकाकर्ता ने मामला दर्ज करने और उसी दिन समन जारी करने को लेकर भी विवाद खड़ा किया। उन्होंने जांच के तरीके पर आपत्ति जताई। याचिकाकर्ता द्वारा दायर मोइनाबाद मामले में देश भर में शर्मिंदगी का सामना कर रही केंद्र सरकार शिकायत दर्ज करने के लिए उसे डराने की कोशिश कर रही थी। यह बताया गया है कि, सर्वोच्च न्यायालय सहित संवैधानिक न्यायालयों ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को 'पिंजरे का तोता' कहा है। जबकि वकील ने कार्यवाही पर रोक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया, न्यायमूर्ति लक्ष्मण ने इस चरण में कार्यवाही पर रोक लगाने को स्वीकार नहीं किया। ईडी की प्रतिक्रिया के लिए न्यायाधीश ने मामले को 5 जनवरी को पोस्ट किया।

Ritisha Jaiswal
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