तेलंगाना

Telangana: HPS मामले में शिक्षा सचिव को HC का अवमानना ​​नोटिस

Tulsi Rao
3 Sept 2026 10:47 AM IST
Telangana: HPS मामले में शिक्षा सचिव को HC का अवमानना ​​नोटिस
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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्य के शिक्षा सचिव को अवमानना ​​का नोटिस जारी किया। यह नोटिस हैदराबाद पब्लिक स्कूल (HPS) सोसाइटी में अनियमितताओं की शिकायतों के बारे में कोर्ट के पहले के निर्देशों का पालन न करने के आरोप में जारी किया गया है। याचिकाकर्ता दुर्गम रविंदर ने यह भी आरोप लगाया है कि HPS बेगमपेट परिसर में मौजूद लगभग 100 एकड़ सरकारी ज़मीन का ज़िक्र सोसाइटी के रिकॉर्ड में नहीं है।

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली दो-सदस्यीय बेंच ने यह नोटिस तब जारी किया जब रविंदर की ओर से पेश वकील पी.के. कल्याणी ने कोर्ट को बताया कि शिक्षा सचिव ने तय समय के भीतर पहले के निर्देशों का न तो कोई जवाब दिया और न ही उन पर कोई कार्रवाई की। रविंदर ने पहले HPS सोसाइटी के कामकाज से जुड़े आरोपों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था; यह सोसाइटी बेगमपेट और रामंथपुर स्कूलों को चलाती है।

मौजूदा कार्यवाही उस याचिका से जुड़ी है जिसका निपटारा हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में किया था। डिवीज़न बेंच ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया था कि वे रविंदर की अर्ज़ी की जांच करें और तीन महीने के भीतर उचित फ़ैसला लें। इस अर्ज़ी में फंड के मैनेजमेंट, एडमिशन और भर्ती में आरक्षण, कॉन्ट्रैक्ट, निर्माण कार्य और स्कूल की ज़मीन से जुड़े आरोप शामिल थे।

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