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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने वर्ष 2002-03 से 2008-09 तक अर्जित आय के लिए आयकर की पुनः मात्रा निर्धारित करने के अनुरोध के संबंध में टेक महिंद्रा (पूर्व में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड) को राहत प्रदान की। न्यायालय ने टेक महिंद्रा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें आयकर विभाग की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी, जिसने उन वर्षों के लिए दायर संशोधित रिटर्न को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिनमें सत्यम कंप्यूटर के पूर्व अध्यक्ष ने राजस्व में वृद्धि की थी और काल्पनिक आय पर कर का भुगतान किया था। टेक महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर की वास्तविक आय के आधार पर नए और उचित मूल्यांकन की मांग की थी।
न्यायमूर्ति पी. सैम कोशी और न्यायमूर्ति नंदीकोंडा नरसिंह राव की खंडपीठ ने शुक्रवार को वर्ष 2011 से 2013 तक इस संबंध में दायर याचिकाओं के समूह में आदेश सुनाया। न्यायालय ने माना कि मूल्यांकन आदेश अवैध थे और संविधान के अनुच्छेद 265 का उल्लंघन करते थे तथा प्रारंभ से ही अमान्य थे। आयकर विभाग को निर्देश दिया गया कि वह टेक महिंद्रा की आय की पुनर्गणना पुनः घोषित खातों के आधार पर करे, जिसमें काल्पनिक आय को शामिल नहीं किया गया है। न्यायालय ने टेक महिंद्रा को ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों के आधार पर संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी और आयकर विभाग को निर्देश दिया गया कि वह काल्पनिक आय को छोड़कर उचित पुनर्मूल्यांकन करे।
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Harrison
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