तेलंगाना

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंत्री सीतक्का को दी राहत, कोविड नियम उल्लंघन केस किया खारिज

nidhi
22 July 2026 10:48 AM IST
तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंत्री सीतक्का को दी राहत, कोविड नियम उल्लंघन केस किया खारिज
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COVID उल्लंघन मामले में सीतक्का को बड़ी राहत, HC ने कार्रवाई को किया रद्द
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगलवार, 21 जुलाई को तेलंगाना की मंत्री और मुलुगु की MLA दानासारी अनसूया (सीथक्का) के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। यह मामला 2021 में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान COVID-19 प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन से जुड़ा था।
यह मामला 26 अप्रैल, 2021 को हैदराबाद के इंदिरा पार्क में आयोजित एक भूख हड़ताल से जुड़ा था। इस प्रदर्शन में सीथक्का ने कई कांग्रेस नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मांग की थी कि COVID-19 के इलाज को 'आरोग्यश्री' स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाया जाए।
गांधी नगर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस का आरोप था कि उन्होंने बिना पूर्व अनुमति के विरोध प्रदर्शन किया और COVID-19 नियमों का उल्लंघन किया, जिससे वायरस के फैलने का खतरा पैदा हुआ। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और मामला जन प्रतिनिधियों के लिए बनी विशेष अदालत में लंबित था।
सीथक्का ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि लगाए गए आरोप आधारहीन थे।
अदालत ने पर्याप्त सबूतों की कमी पाई
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस के. सुजाना ने कहा कि मंत्री के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी और उन्होंने आपराधिक मामले को रद्द कर दिया।
अदालत ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों का समर्थन करने वाले सबूत पेश करने में विफल रहा और इसी आधार पर सीथक्का के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया।
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