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कपल को तलाक की मंज़ूरी दी
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने द्रोणमराजू विजया लक्ष्मी और उनके पति द्रोणमराजू श्रीकांत फणी कुमार के बीच तलाक को सही ठहराते हुए लंबे समय से चल रहे शादी के झगड़े को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने पति को परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस के तौर पर 50 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने इस रकम को एकमुश्त सेटलमेंट माना, जिसमें मेंटेनेंस की कार्रवाई और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों सहित सभी बकाया क्लेम शामिल हैं, और इसे तीन महीने के अंदर देना होगा।
कोर्ट ने आदेश दिया कि एक बार रकम चुकाने के बाद, पत्नी और बेटी पति की प्रॉपर्टी पर आगे पैसे का दावा नहीं कर पाएंगी।
तेलंगाना हाई कोर्ट की जस्टिस के लक्ष्मण और नरसिंह राव नंदीकोंडा की डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट की इस बात से सहमति जताई कि सालों की अनबन और मुकदमेबाजी के बाद शादी इतनी खराब हो गई थी कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। 2002 में शादी करने वाले इस कपल ने 2003 में अपनी बेटी के जन्म के तुरंत बाद अलग रहना शुरू कर दिया, और यह झगड़ा IPC के सेक्शन 498-A के तहत कई क्रिमिनल शिकायतों, मेंटेनेंस पिटीशन और बेटी के पक्ष में किए गए गिफ्ट डीड को लेकर विवाद तक बढ़ गया।
2015 में तलाक मंजूर हुआ
फैमिली कोर्ट ने 2015 में पति की क्रूरता और छोड़ने के आधार पर दायर पिटीशन पर तलाक मंजूर कर लिया, जबकि पत्नी की वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अर्जी पर यह अपील की गई।
अपने फैसले में, हाई कोर्ट ने कहा कि बहुत ज़्यादा मुकदमे, लंबे अलगाव और पार्टियों के बीच "आपसी अविश्वास" के कारण रिश्ता "वापस न आने वाले पॉइंट" पर पहुँच गया था।
इसने कहा कि भरोसे, प्यार, स्नेह और साथ रहने के सच्चे इरादे की कमी में, पति-पत्नी को वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने के लिए मजबूर करने से झगड़े और बढ़ेंगे।
पीठ ने यह भी दर्ज किया कि अपनी बेटी की खातिर पुनर्मिलन के बारे में पत्नी की दलीलों के बावजूद, उसने खुद इतने लंबे अलगाव के बाद वैवाहिक जीवन को फिर से शुरू करने के लिए अंततः कोई वास्तविक झुकाव नहीं दिखाया।
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