तेलंगाना

Telangana: एचसी ने सरकार को अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया

Tulsi Rao
12 Aug 2026 4:25 PM IST
Telangana: एचसी ने सरकार को अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया
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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को एक आखिरी मौका दिया कि वह बंजारा हिल्स में कीमती सरकारी ज़मीन को पूर्व सांसद और सरकारी सलाहकार के. केशव राव के बेटे और बेटी के नाम बाज़ार भाव से बहुत कम कीमत पर रेगुलराइज़ करने के विवादास्पद मामले पर अपना पक्ष रखे। इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी।

चीफ जस्टिस अपारेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन की बेंच ने 10 दिसंबर, 2025 को दिए गए अपने निर्देश का पालन न करने पर सरकार के प्रति नाराज़गी जताई। उस समय कोर्ट ने बहुत कम कीमत पर ज़मीन रेगुलराइज़ करने के औचित्य पर सवाल उठाए थे और कहा था कि संबंधित सरकारी आदेश में सुधार की ज़रूरत है।

बेंच ने एडिशनल एडवोकेट-जनरल (AAG) इमरान खान को इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखने वाला हलफनामा दाखिल करने के लिए "आखिरी मौका" देते हुए तीन हफ़्ते का समय दिया। कोर्ट ने खास तौर पर राज्य को निर्देश दिया कि वे हलफनामे में बताएं कि कोर्ट के पिछले आदेश के बाद संबंधित विभाग ने 10 दिसंबर, 2025 और अगस्त 2026 के बीच क्या कदम उठाए।

यह PIL 2024 में गडेला रघुवीर रेड्डी ने वकील वाई. श्रेयस रेड्डी के ज़रिए दाखिल की थी, जिसमें 23 मई, 2023 के राजस्व विभाग के GO Ms. No. 56 की वैधता को चुनौती दी गई थी। इस सरकारी आदेश (GO) में NBT नगर, रोड नंबर 12, बंजारा हिल्स में सर्वे नंबर 129/1 और नए सर्वे नंबर 140 में 1,161 वर्ग गज ज़मीन को केशव राव के बेटे के. वेंकटेश्वर राव के नाम ₹2,500 प्रति वर्ग गज की दर से रेगुलराइज़ करने का प्रावधान था।

इसी इलाके में सर्वे नंबर 129 और नए सर्वे नंबर 403 में 425 वर्ग गज ज़मीन को पूर्व मेयर और केशव राव की बेटी विजयलक्ष्मी गडवाल के नाम ₹350 प्रति वर्ग गज की दर से रेगुलराइज़ किया गया था।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि ये रेगुलराइज़ेशन राज्य की ज़मीन रेगुलराइज़ेशन नीति के खिलाफ थे और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते थे, क्योंकि इसी तरह की स्थिति वाले दूसरे आवेदकों को बहुत ज़्यादा रकम चुकानी पड़ी थी। याचिकाकर्ता के वकील श्रेयस रेड्डी ने कहा कि रेगुलराइज़ेशन (नियमितीकरण) नोटिफ़ाइड स्लम इलाकों से जुड़े संशोधनों के तहत किया गया था और आरोप लगाया कि दो ज़मीन के टुकड़ों को मौजूदा बेसिक वैल्यू/कार्ड रेट के बजाय बहुत कम दरों पर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, रेगुलराइज़ेशन पॉलिसी के तहत लागू वैल्यू लगभग ₹60,300 प्रति वर्ग गज थी, जबकि बंजारा हिल्स के रोड नंबर 12, NBT नगर में ज़मीन की मार्केट वैल्यू कई करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी।

इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान, डिवीज़न बेंच ने सवाल किया था कि क्या दो लाभार्थियों को दिया गया फ़ायदा सरकारी ज़मीन के रेगुलराइज़ेशन की मांग करने वाले अन्य आवेदकों को भी समान रूप से दिया जा रहा है। बेंच ने ज़ोर दिया था कि सरकार की पॉलिसी सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए और दोनों मामलों के साथ अलग-अलग व्यवहार करने के कारण पर सवाल उठाया था।

जब मंगलवार को यह मामला फिर से सामने आया, तो बेंच ने देखा कि लगभग आठ महीने बीत जाने और बार-बार सुनवाई टलने के बावजूद, राज्य ने 10 दिसंबर के आदेश के अनुसार अपना पक्ष रिकॉर्ड पर नहीं रखा था।

AAG द्वारा और समय मांगने पर, बेंच ने आख़िरी मौक़े के तौर पर तीन हफ़्ते का समय दिया और निर्देश दिया कि हलफ़नामे में साफ़ तौर पर बताया जाए कि इस बीच राज्य ने क्या कार्रवाई की है।

SC ने नवाब सालार जंग की एस्टेट से जुड़े 1958 के मुक़दमे में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से लंबित CS नंबर

13/1958 में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है, जो दिवंगत सालार जंग III, मीर

यूसुफ़ अली ख़ान की विशाल एस्टेट से जुड़ा है, जिससे तेलंगाना हाई कोर्ट के सामने चल रही कार्यवाही

अस्थायी रूप से रुक गई है।

यह मुक़दमा संपत्तियों के बँटवारे, दावेदारों के हिस्से पर कब्ज़े

और सालार जंग III की जागीर से जुड़ी कम्यूटेशन राशि (एकमुश्त भुगतान) पर उनके अधिकार की घोषणा

के लिए दायर किया गया था। बाद में कार्यवाही में कई संबंधित दावों पर भी विचार किया गया।

5 मार्च 1959 को एक शुरुआती समझौता डिक्री पारित की गई थी, जबकि बाद में

डिक्री को लागू करने और विभिन्न लोगों के दावों के संबंध में कार्यवाही जारी रही। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी कार्यवाही में हाल ही में कुछ लोगों की अर्जियों पर सुनवाई की थी। ये लोग दिवंगत अशरफुन्निसा बेगम (CS 14 में प्रतिवादी 123) के कानूनी वारिस होने का दावा कर रहे थे और संपत्ति में अपने अधिकारों को मान्यता देने या मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग कर रहे थे। फरवरी में हाई कोर्ट ने इन अर्जियों को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि इस चरण में ऐसी अर्जियों पर विचार करने का मतलब असल में 1959 में पारित समझौते के प्रारंभिक डिक्री (compromise preliminary decree) को फिर से खोलना होगा।

हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती देते हुए हादी अली खान और अन्य लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में लंबित मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

हाई कोर्ट ने गजवेल में ज़मीन पर कब्ज़े के आरोपों पर नोटिस जारी किए।

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