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हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को डालमिया सीमेंट्स भारत कंपनी और उसके एमडी, पुनीथ डालमिया द्वारा 2016 में दायर एक लंबे समय से चली आ रही याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) की धारा 50 की कानूनी वैधता को चुनौती दी गई थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में कोई और निर्णय आवश्यक नहीं था, जिसने अधिनियम की धारा 50 की वैधता को बरकरार रखा था।
पुनिथ डालमिया और उनकी कंपनी को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से जुड़े मामले में सीबीआई द्वारा दायर डालमिया सीमेंट्स आरोप पत्र में फंसाया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि पुनीथ डालमिया ने आंध्र प्रदेश में अपनी सीमेंट कंपनी के लिए चूना पत्थर की खदानों के बदले जगन मोहन रेड्डी से जुड़े व्यक्तियों को रिश्वत दी।
सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद ईडी ने मामले की जांच शुरू की। पुनीथ डालमिया को जब ईडी अधिकारियों ने गवाही के लिए बुलाया, तो उन्होंने पीएमएलए के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 50 की कथित कठोरता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह धारा ईडी अधिकारियों को एक सिविल कोर्ट का दर्जा देती है, जो उन्हें किसी भी आरोपी को बुलाने का अधिकार देती है। संदेह करें और उन्हें सच्चाई का खुलासा करने के लिए मजबूर करें। पुनिथ ने तर्क दिया कि यह प्रावधान आत्म-दोषारोपण के समान है और अदालत से इसे जीवन के अधिकार और अन्य मौलिक अधिकारों की संवैधानिक गारंटी के साथ जोड़ते हुए इसे असंवैधानिक घोषित करने का आग्रह किया।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे अनिल कुमार की पीठ के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बी नरसिम्हा सरमा ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीठ को अवगत कराया। इस फैसले ने धारा 50 की वैधता को बरकरार रखा, जो अदालत के समक्ष चुनौती के अधीन थी।
पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि मामले में आगे किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार इसका निपटारा कर दिया गया।
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Triveni
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