तेलंगाना
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार का मामला किया खारिज
Bharti Sahu
17 July 2025 4:56 PM IST

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तेलंगाना उच्च न्यायालय
एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, उच्च न्यायालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ दायर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार का मामला खारिज कर दिया है। यह मामला 2016 में पेद्दीराजू नाम के एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद गाचीबोवली पुलिस स्टेशन में शुरू किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रेड्डी और उनके रिश्तेदारों ने सोसाइटी की ज़मीन पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया था।
यह मामला, जिसमें रेड्डी के भाई कोंडल रेड्डी और लक्ष्मैया नाम के एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी आरोप शामिल थे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत शुरू किया गया था। रेवंत रेड्डी ने 2020 में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर मामले को खारिज करने की मांग की थी।तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार का मामला खारिज किया
इस मामले पर व्यापक सुनवाई के बाद, अदालत ने 20 जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अंतिम फैसला गुरुवार, 17 जुलाई को सुनाया गया। अपनी टिप्पणी में, पीठासीन न्यायाधीश ने कहा कि जाँच से पता चला है कि रेड्डी कथित घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे और शिकायतकर्ता के आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त सबूतों का अभाव था। परिणामस्वरूप, अदालत ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला खारिज कर दिया।
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