तेलंगाना
Telangana : वन भूमि को वन-मुक्त करने की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की
Mohammed Raziq
14 March 2026 11:48 AM IST

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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट के दो जजों के पैनल ने एक रिट याचिका खारिज कर दी, जिसमें 100 एकड़ ज़मीन को आरक्षित वन की अधिसूचना से मुक्त करने की मांग की गई थी। पैनल ने दोहराया कि लंबे समय से लंबित मालिकाना दावों और ज़मीन के मालिकाना हक से जुड़े जटिल विवादों पर रिट अधिकार क्षेत्र के तहत फैसला नहीं दिया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश अपारेष कुमार सिंह और न्यायमूर्ति एन.वी. श्रवण कुमार के इस पैनल ने बख्तावर बेगम और 11 अन्य लोगों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें रंगारेड्डी ज़िले के हयातनगर मंडल के साहेबनगर कलां गांव में स्थित ज़मीन को आरक्षित वन की श्रेणी से हटाने (डी-नोटिफाई करने) से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने AP वन अधिनियम, 1967 की धारा 3 को चुनौती दी, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके। यह धारा राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि को—जो सरकार की संपत्ति हो या जिस पर सरकार का मालिकाना हक हो—आरक्षित वन घोषित कर सकती है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि अधिकारियों ने पिछली कार्यवाहियों और अदालती फैसलों का हवाला देते हुए, ज़मीन को आरक्षित वन की अधिसूचना से मुक्त करने से इनकार करके मनमाना और गैर-कानूनी काम किया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता इमरान खान ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं के दावे टिकने लायक नहीं हैं और इस मामले में ज़मीन के मालिकाना हक और कब्ज़े से जुड़े ऐसे तथ्यात्मक विवाद शामिल हैं, जिन पर रिट अधिकार क्षेत्र के तहत फैसला नहीं दिया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि यह मामला ऐसी ज़मीन से जुड़ा है, जिसे लंबे समय से आरक्षित वन का ही हिस्सा माना जाता रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले को चुनौती देने में कई दशक की देरी हो चुकी है और वन अधिनियम के तहत जारी की गई अधिसूचना अभी भी वैध और बाध्यकारी है। पैनल ने टिप्पणी की कि इस विवाद में ज़मीन के मालिकाना हक और तथ्यों से जुड़े ऐसे जटिल सवाल शामिल हैं, जिनका फैसला रिट अधिकार क्षेत्र के तहत नहीं किया जा सकता। पैनल ने पाया कि इस रिट याचिका में कोई दम नहीं है, और इसलिए इसे खारिज कर दिया।
तेलंगाना हाई कोर्ट के दो जजों के एक अन्य पैनल ने—जिसमें मुख्य न्यायाधीश अपारेष कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी.एम. मोहिउद्दीन शामिल थे—उन रिट अपीलों को भी खारिज कर दिया, जिनमें पोचारम स्थित एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में बन रहे एक अधूरे रिहायशी टावर के आवंटन को रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। ये अपीलें 'महानदी बिल्डर्स' और कई फ्लैट खरीदारों की ओर से दायर की गई थीं। इन अपीलों में 'तेलंगाना राजीव स्वगृह कॉर्पोरेशन लिमिटेड' के उस फैसले पर सवाल उठाए गए थे, जिसके तहत उसने रिहायशी टावर का आवंटन रद्द कर दिया था और आवंटन के लिए जमा की गई राशि को ज़ब्त कर लिया था। कॉर्पोरेशन ने 120 फ्लैट वाले अधूरे टावर को बिल्डर को लगभग ₹29.51 करोड़ में "जैसा है, जहाँ है" (as-is-where-is) की शर्त पर अलॉट किया था। इस शर्त के तहत, बिल्डर को शुरुआत में 10 प्रतिशत रकम का भुगतान करना था और बाकी रकम 120 दिनों के अंदर चुकानी थी। बिल्डर ने शुरुआती रकम का भुगतान देरी से किया और समय-सीमा बढ़ाए जाने के बाद भी, वह बाकी रकम चुकाने में नाकाम रहा। इसके बाद, कॉर्पोरेशन ने अलॉटमेंट रद्द कर दिया और बिल्डर द्वारा चुकाई गई रकम ज़ब्त कर ली। फ्लैट खरीदने वालों ने दावा किया कि उन्होंने इस टावर में फ्लैट बुक किए थे और इसके लिए हाउसिंग लोन भी लिया था; इसलिए, उन्होंने कॉर्पोरेशन से 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी करने की माँग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पैनल ने पाया कि अलॉटमेंट की शर्तों में यह साफ़ तौर पर कहा गया था कि तय रकम का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेशन द्वारा समय-सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद, बिल्डर तय समय-सारिणी का पालन करने में नाकाम रहा। पैनल ने यह भी पाया कि फ्लैट खरीदने वालों ने केवल बिल्डर के साथ ही समझौता किया था और उनका कॉर्पोरेशन के साथ किसी भी तरह का कोई भी संविदात्मक (contractual) संबंध नहीं था। यह मानते हुए कि यह विवाद पूरी तरह से संविदात्मक दायित्वों से जुड़ा है और अलॉटमेंट रद्द करने के फ़ैसले में दखल देने का कोई आधार मौजूद नहीं है, पैनल ने 'सिंगल जज' के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई और सभी 'रिट अपील' खारिज कर दीं।
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