x
HYDERABAD. हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने सोमवार को उद्योगपति और उद्यमी निम्मगड्डा प्रसाद की याचिका खारिज कर दी, जिसमें वाईएस जगन मोहन रेड्डी आय से अधिक संपत्ति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करने की मांग की गई थी। कार्यवाही के दौरान, सीबीआई के वकील श्रीनिवास कपाड़िया ने कहा कि जांच एजेंसी ने प्रसाद के खिलाफ आरोपों की गहन जांच की है। इसमें पता चला कि प्रसाद की कंपनियों को वडारेवु और निजामपट्टनम औद्योगिक गलियारा (VANPIC) परियोजना के लिए तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशम और गुंटूर जिलों में 15,000 एकड़ से अधिक भूमि दी गई थी।
उन्होंने कहा कि इन आवंटनों में कथित तौर पर कई कानूनी नियमों का उल्लंघन किया गया और प्रसाद की फर्मों को महत्वपूर्ण रियायतें दी गईं। कपाड़िया के अनुसार, इन एहसानों के बदले में प्रसाद ने वाईएसआरसी प्रमुख से जुड़ी विभिन्न कंपनियों में निवेश किया, जिनमें कार्मेल एशिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, भारती सीमेंट्स, जगती पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, सिलिकॉन बिल्डर्स और सैंडूर पावर कंपनी शामिल हैं। एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर, एजेंसी ने पहले ही मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया था, जिस पर वर्तमान में सीबीआई अदालत में सुनवाई चल रही है। कपाड़िया ने उच्च न्यायालय से प्रसाद को राहत न देने का आग्रह करते हुए कहा कि ऐसा करने से चल रही सुनवाई बाधित हो सकती है। इन आरोपों का जवाब देते हुए, निम्मगड्डा प्रसाद का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील टी निरंजन रेड्डी ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक दबाव में फंसाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि सीबीआई प्रसाद द्वारा सरकारी अधिकारियों या अन्य लोगों को रिश्वत देने जैसे किसी भी गलत काम को प्रदर्शित करने वाले सबूत इकट्ठा करने में विफल रही।
Tagsतेलंगाना हाईकोर्टCBI के आरोपों को खारिजनिम्मगड्डा की याचिका खारिजTelangana High Courtrejects CBI's allegationsdismisses Nimmagadda's petitionजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsBharat NewsSeries of NewsToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Triveni
Next Story