
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन तुकारामजी ने जांच अधिकारी को बीआरएस सोशल मीडिया संयोजक मन्ने कृष्णक को नोटिस जारी करने और एक्स प्लेटफॉर्म पर उनके द्वारा साझा किए गए कथित फर्जी “मृत हिरण” वीडियो की जांच करने का निर्देश दिया है। कृष्णक पर कांचा गाचीबोवली में 400 एकड़ में भूमि समाशोधन अभियान के दौरान कथित रूप से “मृत हिरण” दिखाने वाले भ्रामक वीडियो प्रसारित करने का आरोप है। कथित तौर पर तेलंगाना सरकार औद्योगिक अवसंरचना निगम (TGIISC) को सौंपे जाने के बाद भूमि से पत्थर, पेड़ और वनस्पति साफ की जा रही है। विवादास्पद वीडियो के कारण साइबराबाद के गाचीबोवली पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 353(2) और 353 के तहत तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं। शिकायतें चिलकुर, मोइनाबाद के वन रेंज अधिकारी बी लक्ष्मण, टीपीसीसी सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष मन्ने सतीश कुमार और एनएसयूआई के बी अरुणद्वाज रेड्डी द्वारा दर्ज की गई थीं।





