तेलंगाना

Telangana हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हड़पी गई जमीन की पहचान करने का निर्देश दिया

Tulsi Rao
17 Jun 2025 10:04 AM IST
Telangana हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हड़पी गई जमीन की पहचान करने का निर्देश दिया
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तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे निजी पक्षों द्वारा कथित रूप से अतिक्रमण की गई सरकारी भूमि के सटीक स्थान की पहचान करते हुए एक विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करें। मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई।

विधायकों जनमपल्ली अनिरुद्ध रेड्डी, येन्नम श्रीनिवास रेड्डी, डॉ. भुक्या मुरली नाइक और डॉ. कुचकुला राजेश रेड्डी द्वारा दायर जनहित याचिका में रंगारेड्डी जिला राजस्व अधिकारी द्वारा 1995 के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें खाजागुडा गांव में पोरामबोके भूमि से संबंधित सर्वेक्षण संख्या त्रुटियों को ठीक किया गया था।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सर्वेक्षण संख्या 27 में 27 एकड़ और 18 गुंटा जमीन को अवैध रूप से निजी व्यक्तियों, सिकंदर खान और सलाबत खान को हस्तांतरित किया गया था और बाद में बेवर्ली हिल्स ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों को बेच दिया गया था।

उनका दावा है कि ओकरिज स्कूल के पास ऊंचे टावर और एक रेडी-मिक्स प्लांट को तेलंगाना भूमि राजस्व अधिनियम, अधिकार अधिनियम, 1973 और पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करते हुए मंजूरी दी गई थी।

अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई से पहले विस्तृत विवरण सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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