तेलंगाना
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने रात 10 बजे के बाद पब में तेज संगीत बजाने पर रोक लगाई
Ritisha Jaiswal
13 Sep 2022 10:05 AM GMT
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हैदराबाद में पब के पास रहने वाले लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पबों में तेज संगीत नहीं बजाया जाना चाहिए
हैदराबाद में पब के पास रहने वाले लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पबों में तेज संगीत नहीं बजाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति कन्नेगंती ललिता ने जुबली हिल्स रेजिडेंट्स क्लीन एंड ग्रीन एसोसिएशन द्वारा दायर एक रिट याचिका में आदेश जारी किए, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष वेंकट रमण सूर्यदेवरा ने किया, और एक अन्य शिकायतकर्ता ने पब के कारण हुई गड़बड़ी के बारे में बताया।
रिहायशी इलाकों और शैक्षणिक संस्थानों के पास पबों को अनुमति दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय ने जानना चाहा कि कौन से आबकारी नियम इस तरह की प्रथा की अनुमति देते हैं। अदालत ने आबकारी विभाग को आवासीय क्षेत्रों में पबों को अनुमति देने के पीछे का कारण बताते हुए एक काउंटर दाखिल करने को कहा। इसने यह भी फैसला सुनाया कि पबों में रात में केवल शराब ही परोसी जानी चाहिए।
उच्च न्यायालय ने हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा के पुलिस आयुक्तों को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है कि किस पब के खिलाफ नियमों के उल्लंघन के लिए कितने मामले दर्ज किए गए हैं।
Ritisha Jaiswal
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