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सिकंदराबाद शांति रैली की इजाज़त देने को कहा
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार को पुलिस डिपार्टमेंट को सिकंदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने की मांग को लेकर शांति रैली की इजाज़त मांगने वाली अर्जी पर अच्छा जवाब देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने डिपार्टमेंट को 5 फरवरी तक एक डिटेल्ड रिपोर्ट जमा करने का भी आदेश दिया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, 13वीं बेंच के जस्टिस तुकाराम जी ने पुलिस को लश्कर डिस्ट्रिक्ट साधना समिति के प्रतिनिधियों से सलाह लेने और अगर ज़रूरत हो, तो रैली करने के लिए सही गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया।
सीनियर एडवोकेट मुखीद की तरफ से पेश समिति ने पहले 17 जनवरी को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से MG रोड पर महात्मा गांधी की मूर्ति तक रैली करने की इजाज़त के लिए अप्लाई किया था। हालांकि, पुलिस ने इवेंट से कुछ घंटे पहले ही इजाज़त देने से मना कर दिया था। 21 जनवरी को सिटी पुलिस कमिश्नर और मलकाजगिरी DCP को एक नई अर्जी दी गई, लेकिन खबर है कि कोई जवाब नहीं मिला।
इसके बाद, समिति के प्रेसिडेंट गुर्रम पवन कुमार गौड़ ने 7 फरवरी को रैली करने की मंज़ूरी के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट के नए आदेश में पुलिस से कहा गया कि वह रिक्वेस्ट पर सही तरीके से फिर से सोचे।
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