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Telangana तेलंगाना: भूदान भूमि घोटाले पर याचिकाओं की सुनवाई स्थगित कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति रेणुका यारा की तेलंगाना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मंगलवार को रंगा रेड्डी जिले के नागरम गांव के सर्वेक्षण संख्या 181 और 182 में स्थित 103 एकड़ भूमि में कथित अनियमितताओं से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी।
इस मामले में आधिकारिक कार्यवाही शुरू करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद मामले की सुनवाई 24 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है।
तेलंगाना सरकार ने अपने राजस्व (भूमि प्रशासन-I) विभाग के माध्यम से 17 मार्च, 2025 के पत्र के साथ एक ज्ञापन दायर किया है, जिसमें संबंधित भूमि से जुड़ी अनियमितताओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
समिति में तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नविल मित्तल, रघुनंदन राव और शशांक शामिल हैं, और उन्हें आदेश की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
इसके साथ ही भूदान यज्ञ बोर्ड ने स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है और भूदान यज्ञ अधिनियम की धारा 24 के तहत बेदखली का नोटिस जारी कर दिया है। बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी ने 28 फरवरी 2025 की अपनी कार्यवाही में जिला कलेक्टर को विवादित भूमि से जुड़ी पट्टा पासबुक रद्द करने का निर्देश दिया है।
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