तेलंगाना
Telangana HC का बड़ा फैसला: कल्याणकारी योजना के फंड पर रोक जारी
Tara Tandi
20 Aug 2026 6:30 PM IST

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HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को 'कल्याण लक्ष्मी' और 'शादी मुबारक' स्कीम के तहत फंड जारी करने पर लगी अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार की रोक हटाने की अपील को खारिज कर दिया।
सुनवाई के दौरान, बेंच ने सरकार के खर्च करने की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए और जनता के पैसे के कथित गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई।
कोर्ट ने पूछा, "राज्य में कई कर्मचारियों और रिटायर हो चुके बुजुर्गों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें सैलरी और पेंशन नहीं मिल रही है। ऐसे में, मुफ्त स्कीम के नाम पर जनता का पैसा बर्बाद करना कितना सही है? क्या मेहनती लोगों के टैक्स का पैसा ऐसी मुफ्त स्कीम में लगाना उचित है?"
कोर्ट ने यह भी पूछा कि सरकार उन लोगों को मुआवज़ा देने में देरी क्यों कर रही है जिनकी ज़मीन अलग-अलग सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए ली गई थी।
बेंच ने पूछा कि जब सरकार कह रही है कि उसके पास ज़मीन गंवाने वाले हकदार लोगों को मुआवज़ा देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसी कल्याणकारी स्कीम के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये कैसे आवंटित किए जा सकते हैं। कोर्ट ने उन स्कीम के लिए फंड आवंटन पर भी सवाल उठाए जिन्हें कोर्ट के अनुसार विधायी मंज़ूरी नहीं मिली थी।
बेंच ने मामले में सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने फंड की उपलब्धता और खर्च करने की प्राथमिकताओं के बारे में कोर्ट में गलत हलफनामा दाखिल किया था।
जजों ने ऐसी रिपोर्ट पेश करने पर भी आपत्ति जताई जिनसे कोर्ट को गुमराह किया जा सकता था।
हाई कोर्ट ने मामले की पूरी सुनवाई के लिए अगली तारीख सोमवार तय की। तब तक, 'कल्याण लक्ष्मी' और 'शादी मुबारक' स्कीम के तहत फंड जारी करने पर रोक जारी रहेगी।
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