तेलंगाना

Telangana हाई कोर्ट कब्रों को दूसरी जगह ले जाने की याचिका को लेकर सतर्क

Subhi
20 Jun 2026 11:46 AM IST
Telangana हाई कोर्ट कब्रों को दूसरी जगह ले जाने की याचिका को लेकर सतर्क
x

हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने IDBI बैंक की उस याचिका पर चिंता जताई है जिसमें नादेरगुल में मौजूद ज़मीन से कब्रों को हटाने और दफ़नाए गए शवों को दूसरी जगह ले जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि मरने वालों के अधिकारों और उनके परिवारों की भावनाओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी, IDBI बैंक लिमिटेड द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। इन याचिकाओं में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) के अधिकारियों - जिनमें कमिश्नर, शमशाबाद ज़ोन के ज़ोनल कमिश्नर और बडांगपेट सर्कल के डिप्टी कमिश्नर शामिल हैं - पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया था।

बैंक ने यह घोषणा करने की मांग की थी कि अधिकारियों द्वारा रंगा रेड्डी ज़िले के बालापुर मंडल, बडांगपेट म्युनिसिपैलिटी के नादेरगुल में सर्वे नंबर 48 की 2,100 वर्ग गज ज़मीन से दफ़नाए गए शवों और कब्रों को न हटाना गैर-कानूनी, मनमाना और GHMC एक्ट की धारा 566 के खिलाफ है।



Next Story