तेलंगाना

Telangana HC ने पुलिस को चेतावनी दी है कि वह चल रहे नागरिक विवादों में हस्तक्षेप न करे

Triveni
17 Jun 2025 5:31 PM IST
Telangana HC ने पुलिस को चेतावनी दी है कि वह चल रहे नागरिक विवादों में हस्तक्षेप न करे
x
Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय The Telangana High Court ने सोमवार को एक बार फिर राज्य पुलिस द्वारा न्यायालय में लंबित दीवानी विवादों में हस्तक्षेप करने पर नाराजगी जताई। न्यायालय ने कहा कि पुलिस के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर 30 याचिकाओं में से 25 दीवानी विवादों में हस्तक्षेप से संबंधित हैं। न्यायमूर्ति तदकमल्ला विनोद कुमार ने जानना चाहा कि कई चेतावनियों के बावजूद पुलिस अधिकारी अपना रवैया क्यों नहीं बदल रहे हैं। न्यायमूर्ति कुमार ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अगर पुलिस सारा काम खुद करना चाहती है तो न्यायालयों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। न्यायाधीश ने कहा, "कृपया अपनी सुविधा के अनुसार कानून और नियमों में संशोधन करें और सारे काम करें।"
न्यायमूर्ति कुमार ने आगे मजाक उड़ाते हुए सरकारी वकील से कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में कानून में संशोधन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ताकि मकान खाली कराने, किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत संपत्ति खाली कराने, भूमि पर कब्जे की घोषणा करने, वसीयतनामा और उपहार विलेखों के क्रियान्वयन जैसी सभी जिम्मेदारियां पुलिस को सौंपी जा सकें, क्योंकि वे इसके लिए उपयुक्त हैं। न्यायाधीश ने यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें कहा गया था कि पुलिस हैदराबाद के चक्कीपहाड़ में 256 गज के एक मकान को खाली कराने की धमकी दे रही है। यह मकान इस समय उच्च न्यायालय में चल रहे एक दीवानी मामले में उलझा हुआ है। वकील ने कहा कि पुलिस याचिकाकर्ता के रिश्तेदारों को धमका रही है। ऐसा करने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए अदालत ने कहा कि पुलिस अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रही है। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि आम लोग पुलिस से भयभीत हैं। न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 2002 में पुलिस के कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट आदेश जारी किए थे, लेकिन इनकी अनदेखी की जा रही है। न्यायाधीश ने जानना चाहा कि पुलिस आयुक्त ने जांच के लिए आदेश क्यों नहीं जारी किए और स्टेशन हाउस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की।
Next Story