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हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर वे महेश्वरम मंडल के नागरम गाँव में भूदान भूमि के कथित अवैध आवंटन की चल रही जाँच में हस्तक्षेप करते हैं, तो उन्हें निलंबन सहित गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण पदमति थांडा निवासी वदथ्या रामुलु द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भूमि आवंटन की जाँच की माँग वाली अपनी याचिका वापस लेने के लिए धमकाया गया और दबाव डाला गया।
अदालत ने इससे पहले महेश्वरम पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल को तलब किया था, जब शिकायत मिली थी कि उसने याचिकाकर्ता को धमकाने की कोशिश की थी। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति लक्ष्मण ने कांस्टेबल से पूछताछ की और पूछा कि क्या उसने रामुलु को फ़ोन किया था या धमकी दी थी।
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