
x
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एमआरएफ लिमिटेड के बर्खास्त कर्मचारी को बहाल करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को खारिज कर दिया है और गंभीर कदाचार का हवाला देते हुए कर्मचारी को नौकरी से निकालने के फर्म के फैसले को बरकरार रखा है।
यह मामला 7 फरवरी, 2008 की एक घटना से जुड़ा है, जब बैंड बिल्डिंग ऑपरेटर के रूप में कार्यरत पी संगमेश्वर ने कथित तौर पर अपने पर्यवेक्षक के निर्देशों की अवहेलना की और बाद में ब्रेकर स्टैंड स्टोरेज क्षेत्र में उससे भिड़ गया, जहां उसने कथित तौर पर उसे थप्पड़ मार दिया।
Next Story





