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हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जुव्वाडी श्रीदेवी ने कार्यकर्ता लतीफ मोहम्मद खान द्वारा दायर एक आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 2003 की गोलीबारी की एक घटना में दो पुलिस अधिकारियों को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी।
20 मई, 2003 की देर रात चोरी की सूचना मिलने पर, तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) पी. श्रीधर रेड्डी और कांस्टेबल एन. गोपाल, शफी को गिरफ्तार करने गए। पीछा करने के दौरान, शफी ने कथित तौर पर कांस्टेबल को चाकू मार दिया, उसकी राइफल छीन ली और उस पर तान दी। जवाब में, एसीपी श्रीधर रेड्डी ने चार राउंड गोलियां चलाईं, जिससे शफी की मौत हो गई।
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