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हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्थानीय निकायों के सरपंच पदों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाली राज्य सरकार की आरक्षण नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जीएम मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और इन क्षेत्रों में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को रोकने की याचिका भी खारिज कर दी।
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