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Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जे श्रीदेवी सोमवार को फोन टैपिंग मामले में आरोपी राधा किशन राव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेंगी। राधा किशन ने अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। एफआईआर में कहा गया है कि राधा किशन राव, बीआरएस विधायक टी हरीश राव और अन्य कथित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के सदस्य गढ़गोनी चक्रधर के फोन टैप करने में शामिल थे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मामले में दर्ज गढ़गोनी चक्रधर के बयानों पर भरोसा करके मामला दर्ज किया गया था। याचिका में कहा गया है कि एफआईआर केवल याचिकाकर्ता को जेल में रखने के लिए दर्ज की गई थी, जो पहले ही 10 महीने जेल में बिता चुका है और एफआईआर में लगाए गए आरोपों को जमानत देने से पहले ही उच्च न्यायालय के समक्ष निपटाया जा चुका है। याचिका में आगे कहा गया है कि एफआईआर राजनीतिक प्रतिशोध के कारण और मामले में उसे जमानत देने से इनकार करने के एकमात्र इरादे से दर्ज की गई थी।
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Payal
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