मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां की अध्यक्षता वाली तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक पीठ सोमवार को चार बीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त के प्रयास की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर एक रिट अपील में अपना फैसला सुनाएगी।
इससे पहले 26 दिसंबर, 2022 को न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था, जिसे 'पोचगेट' के नाम से जाना जाने लगा है।
इसके बाद, तेलंगाना सरकार ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एक रिट अपील दायर की और एसआईटी को मामले की जांच करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया। 18 जनवरी, 2023 को उच्च न्यायालय ने रिट अपील लड़ने वाले पक्षों से अनुरोध किया था कि वे अपनी लिखित दलीलें प्रस्तुत करें।
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