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हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने सिद्दीपेट जिला कलेक्टर को पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) पैकेज के लिए कोमुरवेली मल्लनसागर जलाशय के विस्थापितों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
थोगुटा मंडल के वेमुलघाट के चिरला गंगव्वा और 36 अन्य किसानों ने आरोप लगाया कि जलाशय के निर्माण के लिए 2016 और 2019 के बीच लगभग 2,500 एकड़ कृषि भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद, अधिकारी अधिसूचना की सामग्री को समझाने या संभावित जलमग्न प्रभावों सहित परियोजना का विवरण प्रदान करने के लिए ग्राम सभा आयोजित करने में विफल रहे। इसके अलावा, कई ग्रामीणों ने आपत्तियाँ दर्ज की थीं, लेकिन अधिकारियों ने न तो नोटिस जारी किए और न ही व्यक्तिगत सुनवाई की।
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