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पांच साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ 42.79 करोड़ रुपये की संदिग्ध धोखाधड़ी से जुड़े मामले के आलोक में अराकू के पूर्व सांसद कोथापल्ली गीता की सजा को निलंबित कर दिया।
इससे पहले, सीबीआई मामलों के प्रधान विशेष न्यायाधीश ने गीता और उसके पति को आईपीसी की धारा 468 और 471 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 420 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। उन्हें पांच साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का इरादा रखने वाली गीता ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 का हवाला देते हुए दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग की। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 15 मार्च, 2024 को पोस्ट किया गया है।
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Triveni
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