तेलंगाना

तेलंगाना हाईकोर्ट ने यौन तस्करी पीड़िता के मामले में शीर्ष अधिकारियों को तलब किया

Subhi
3 July 2025 6:42 AM IST
तेलंगाना हाईकोर्ट ने यौन तस्करी पीड़िता के मामले में शीर्ष अधिकारियों को तलब किया
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हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने यौन तस्करी पीड़ितों से निपटने में प्रणालीगत विफलताओं से संबंधित सुनवाई के लिए सरकारी प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति पर राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी और कानून सचिव को बुधवार को तलब किया।

न्यायमूर्ति पी सैम कोशी और एन नरसिंह राव की पीठ यौनकर्मियों के पुनर्वास पर काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन प्रज्वला द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में यौन तस्करी के अपराधियों और पीड़ितों के बीच अंतर करने में प्रणालीगत विफलता का आरोप लगाया गया है।

एनजीओ ने एक पिछली घटना का हवाला दिया, जिसमें हैदराबाद के तीसरे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया था और निर्देश दिया था कि ज्ञात आरोपियों को पीड़ितों के साथ ही बचाव गृह में रखा जाए।

प्रज्वला ने तर्क दिया कि तस्करी के मामलों में पहले आरोपी के रूप में नामित कुछ लोगों को अब पीड़ितों के रूप में सूचीबद्ध किया जा रहा है और वास्तविक बचे लोगों के साथ रखा जा रहा है।

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