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Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन.वी. श्रवण कुमार ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश जारी कर अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण की नवीनतम फिल्म, ओजी के लिए टिकट की कीमतें बढ़ाने संबंधी राज्य सरकार के ज्ञापन को निलंबित कर दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चूँकि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म को 'ए' प्रमाणपत्र दिया है, इसलिए 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिनेमाघरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और पुलिस को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह आदेश वकील बरला मल्लेश यादव द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आया, जिन्होंने गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 19 सितंबर को जारी उस ज्ञापन को चुनौती दी थी, जिसमें प्रीमियर शो के लिए 800 रुपये सहित टिकट की कीमतें बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह ज्ञापन अवैध और मनमाना है, और बताया कि राज्य ने पहले 2021 का सरकारी आदेश 120 जारी किया था, जिसमें पूरे तेलंगाना में टिकट की कीमतें तय की गई थीं, और उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पहले ही उन सीमाओं को बरकरार रखा था।
याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी तर्क दिया कि आंध्र प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम के तहत, गृह विभाग को सिनेमा टिकट दरों में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। हैदराबाद में, ऐसी शक्तियाँ पुलिस आयुक्त के पास और ज़िलों में ज़िला कलेक्टरों के पास हैं। उन्होंने आगे कहा कि चूँकि सीबीएफसी ने केवल 'ए' प्रमाणपत्र दिया है, इसलिए नाबालिगों को प्रवेश की अनुमति देना कानून का उल्लंघन होगा, और तदनुसार प्रवेश प्रतिबंधित करने के निर्देश देने की माँग की। याचिका का विरोध करते हुए, सरकारी वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने कानून के तहत उपलब्ध विकल्पों का उपयोग किए बिना सीधे अदालत का रुख किया था। उन्होंने कहा कि टिकट की कीमतें बढ़ाने के आदेश को पहली बार में रिट याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति श्रवण कुमार ने 4 अक्टूबर तक निर्धारित विशेष प्रीमियर और स्क्रीनिंग सहित सभी शो के लिए टिकट वृद्धि की अनुमति देने वाले ज्ञापन को निलंबित कर दिया। अदालत ने पुलिस को 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को टिकट बेचने वाले सिनेमाघरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया, और इस बात पर ज़ोर दिया कि फिल्म के प्रमाणन को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई है।
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