
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन ने मंगलवार को राज्य सरकार को मीडिया एक्रेडिटेशन कार्ड से जुड़े नियमों से जुड़े एक मामले में तीन हफ़्ते के अंदर बिना किसी चूक के अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया।
यह मामला हाईटेक प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की एक रिट पिटीशन से निकला है, जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन (इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन्स) डिपार्टमेंट द्वारा 22 दिसंबर, 2025 को जारी G.O.Ms.No.252 पर सवाल उठाया गया है।
पिटीशनर ने तेलंगाना मीडिया एक्रेडिटेशन रूल्स, 2025 को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि कई प्रोविज़न गलत और भेदभाव वाली शर्तें लगाते हैं। एक्रेडिटेशन कमिटी के सदस्यों की एलिजिबिलिटी, डेली न्यूज़पेपर्स के लिए एलिजिबिलिटी नॉर्म्स और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया और मैगज़ीन्स को एक्रेडिटेशन देने के लिए तय क्राइटेरिया से जुड़े क्लॉज़ पर आपत्ति जताई गई है।
यह तर्क दिया गया कि जिन नियमों पर सवाल उठाए गए हैं, वे मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन्स और जर्नलिस्ट्स पर बुरा असर डालते हैं और उनके अधिकारों को कम करते हैं। पिटीशनर ने रिट पिटीशन के निपटारे तक सरकारी ऑर्डर को सस्पेंड करने की भी मांग की है।
मामले की थोड़ी सुनवाई के बाद, डिवीजन बेंच ने राज्य को तीन हफ़्ते के अंदर अपना स्टैंड रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया और मामले को आगे विचार के लिए पोस्ट कर दिया।





