तेलंगाना

Telangana HC: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बंटवारे के खिलाफ याचिका पर राज्य और केंद्र से तीन हफ्ते में जवाब मांगा

nidhi
20 Feb 2026 8:07 AM IST
Telangana HC: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बंटवारे के खिलाफ याचिका पर राज्य और केंद्र से तीन हफ्ते में जवाब मांगा
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म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बंटवारे
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को दाराम गुरुवा रेड्डी की एक रिट पिटीशन पर सुनवाई की। इस पिटीशन में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) को तीन अलग-अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन – GHMC, मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बांटने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
पिटीशनर ने 11 फरवरी के GO Ms No. 55 पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रीस्ट्रक्चर करने का नोटिफिकेशन सेंसस एक्ट, 1948 और सेंसस रूल्स, 1990 के प्रोविज़न्स का उल्लंघन करके जारी किया गया था, खासकर चल रहे सेंसस-2027 एक्सरसाइज को देखते हुए। पिटीशनर के वकील ने होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी नोटिफिकेशन्स का ज़िक्र किया, जिसमें सेंसस-2027 के लिए रेफरेंस डेट 1 मार्च, 2027 तय की गई थी और 1 अप्रैल, 2026 और 30 सितंबर, 2026 के बीच हाउस-लिस्टिंग ऑपरेशन्स तय किए गए थे, और तर्क दिया कि सेंसस प्रोसेस के दौरान ज्यूरिस्डिक्शनल बदलाव नहीं किए जा सकते।
यूनियन ऑफ़ इंडिया की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और राज्य की तरफ से एडवोकेट जनरल ने निर्देश लेने और काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए समय मांगा। रिक्वेस्ट मानते हुए, बेंच ने रेस्पोंडेंट्स को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए तीन हफ़्ते का समय दिया और उसके बाद पिटीशनर को जवाबी एफिडेविट फाइल करने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।
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