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Hyderabad. हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court ने मंगलवार को तेलंगाना सरकार को (वर्तमान मुख्यमंत्री) ए. रेवंत रेड्डी द्वारा दायर 2016 की जनहित याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया, जिसमें बीज निर्माताओं या बीज कंपनियों के खिलाफ एपी राजस्व वसूली अधिनियम, 1864 को लागू करने की मांग की गई थी, क्योंकि वे नकली बीज बेच रहे थे और कंपनियों के विज्ञापनों की तुलना में फसल की कम उपज दे रहे थे।
रेवंत रेड्डी ने यह भी शिकायत की थी कि तत्कालीन सरकार ऐसे बीज निर्माताओं पर कार्रवाई नहीं कर रही थी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिन्होंने गलत विज्ञापन दिए थे कि उनके बीज स्थानीय मिट्टी की स्थितियों के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं और इससे अच्छी उपज मिलेगी। उन्होंने अदालत के ध्यान में लाया कि किसानों को उक्त कंपनी के बीजों पर भारी निवेश करने के बाद ऐसे विज्ञापनों से धोखा दिया जा रहा है।
यह जनहित याचिका 2016 से लंबित है और सरकार Governmentकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। रेवंत रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसे दो बार सूचीबद्ध किया गया था। मंगलवार को अतिरिक्त महाधिवक्ता इमरान खान ने अदालत को सरकार के रुख से अवगत कराने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा।
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Triveni
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