तेलंगाना

तेलंगाना हाईकोर्ट ने 42 करोड़ रुपये के टिकट का ब्योरा मांगा

Subhi
26 Jan 2026 6:47 AM IST
तेलंगाना हाईकोर्ट ने 42 करोड़ रुपये के टिकट का ब्योरा मांगा
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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक्टर चिरंजीवी की फिल्म 'माना शंकर वराप्रसाद गारू' के लिए टिकट की बढ़ी हुई कीमतों के ज़रिए कथित तौर पर 42 करोड़ रुपये की वसूली के बारे में विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने GST अधिकारियों को भी संबंधित डेटा पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 3 फरवरी तक के लिए टाल दी गई है।

ये निर्देश जस्टिस एनवी श्रवण कुमार ने वकील पाडूरी श्रीनिवास रेड्डी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए। याचिकाकर्ता ने गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 8 जनवरी को जारी एक मेमो को चुनौती दी थी, जिसमें फिल्म के लिए स्पेशल शो और बढ़ी हुई टिकट कीमतों की अनुमति दी गई थी।

याचिकाकर्ता के अनुसार, यह मेमो पहले के अदालती आदेशों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था और इसलिए यह अमान्य था। यह तर्क दिया गया कि इस अनुमति से स्पेशल शो के लिए टिकट की कीमतें बढ़ाकर 600 रुपये प्रति टिकट (GST सहित) कर दी गईं, जिसमें एक हफ्ते के लिए अतिरिक्त बढ़ोतरी भी शामिल थी — सिंगल-स्क्रीन थिएटर में 50 रुपये और मल्टीप्लेक्स में 100 रुपये (GST सहित)। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इन उपायों के परिणामस्वरूप 42 करोड़ रुपये की अवैध वसूली हुई।


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