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Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट की पाँच जजों की बेंच ने 'गैर-कृषि भूमि मूल्यांकन कर अधिनियम' (Non-Agricultural Land Assessment Tax Act) के प्रावधानों की वैधता पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बेंच में चीफ़ जस्टिस अपारेष कुमार सिंह, जस्टिस पी. सैम कोशी, जस्टिस के. लक्ष्मण, जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी और जस्टिस तुकारामजी शामिल थे। यह बेंच उन कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें 'गैर-कृषि भूमि मूल्यांकन अधिनियम, 1963' के प्रावधानों और उक्त NALA अधिनियम की अनुसूची में किए गए संशोधन (संशोधन अधिनियम 8, 1994 के तहत) को चुनौती दी गई थी। यह संशोधन 1 जुलाई, 1993 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया था, और याचिकाओं में इसे 'अधिकार-बाह्य' (ultra vires) और 'असंवैधानिक' घोषित करने की मांग की गई थी। इस अधिनियम के तहत, कराधान को अलग-अलग श्रेणियों (स्लैब) में बांटा गया है, जैसे कि औद्योगिक, वाणिज्यिक और गैर-कृषि। इन मामलों की सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ वकील जी. विद्या सागर ने यह तर्क दिया कि सरकार का वह कदम अवैध था, जिसके तहत किसी उद्योग की पूरी ज़मीन को कराधान के दायरे में शामिल कर लिया गया था—भले ही उस ज़मीन का इस्तेमाल औद्योगिक कार्यों के लिए न किया जा रहा हो। इससे पहले, अदालत द्वारा दिए गए एक आदेश में, राज्य सरकार की 'विधायी क्षमता' (कानून बनाने के अधिकार) को भी चुनौती दी गई थी; सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विधायिका की विधायी क्षमता को तो सही ठहराया, लेकिन मामले को वापस हाई कोर्ट भेज दिया ताकि कर की दर और उसकी मात्रा (quantum) पर नए सिरे से विचार किया जा सके। बुधवार को दोपहर के भोजन के बाद हुए एक विशेष सत्र में, बेंच ने याचिकाकर्ताओं और राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) के तर्कों को सुना और अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया।
सिद्दीपेट ईदगाह के लिए गठित वक्फ़ समिति निलंबित
तेलंगाना हाई कोर्ट की जस्टिस सुरेपाली नंदा ने राज्य वक्फ़ बोर्ड के CEO द्वारा जारी की गई उस कार्यवाही को निलंबित कर दिया है, जिसके तहत सिद्दीपेट ईदगाह में 'ईद-उल-फ़ित्र' की नमाज़ के आयोजन के लिए एक 'तदर्थ समिति' (ad hoc committee) का गठन किया गया था। अदालत ने इस समिति की नियुक्ति को त्रुटिपूर्ण करार देते हुए कहा कि इसका गठन पूरी तरह से पूर्व MLC फ़ारूक़ हुसैन के इशारे पर किया गया था। जस्टिस नंदा, सिद्दीपेट स्थित 'तंजीम-उल-मसाजिद' और उसके महासचिव मोहम्मद उबेद-उर-रहमान द्वारा दायर की गई एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। याचिकाकर्ताओं ने 'द्वितीय प्रतिवादी' (राज्य वक्फ़ बोर्ड के CEO) द्वारा 27 फ़रवरी, 2026 को जारी की गई कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए यह तर्क दिया कि समिति के गठन का यह आदेश पूरी तरह से पूर्व MLC फ़ारूक़ हुसैन द्वारा दिए गए एक 'अभ्यावेदन' (representation) पर आधारित था। उन्होंने तर्क दिया कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 18 के तहत, बोर्ड को खुद इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि वक्फों की देखरेख के लिए, चाहे आम तौर पर, किसी खास मकसद के लिए, या किसी खास इलाके के लिए, एक समिति बनाना ज़रूरी है; और यह कि ऐसी शक्ति का इस्तेमाल किसी पूर्व विधायक की सिफारिश पर नहीं किया जा सकता। निजी प्रतिवादियों—तदर्थ समिति के सदस्यों—के वकील ने इस दलील का विरोध किया और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता संस्था अब अस्तित्व में नहीं है। इसके समर्थन में, उन्होंने संस्था को भंग करने वाले सोसायटी रजिस्ट्रार की कार्यवाही का हवाला दिया। बोर्ड की ओर से पेश वकील ने कहा कि 27 फरवरी, 2026 का विवादित आदेश कानून के मुताबिक था और उसमें किसी दखल की ज़रूरत नहीं थी; उन्होंने पहले के कानून के निरस्त होने का भी ज़िक्र किया। विवादित आदेश को सरसरी तौर पर देखने पर, जज ने पाया कि यह कार्यवाही पूर्व MLC फारूक हुसैन के एक अभ्यावेदन के आधार पर शुरू की गई थी, जिन्होंने तदर्थ समिति के लिए नौ नामों का सुझाव दिया था और बोर्ड से इस पैनल का गठन करने का अनुरोध किया था। जज ने आगे पाया कि बाद में, ईद-उल-फितर के मौके पर नमाज़ अदा करने के लिए गठित समिति के तौर पर उन्हीं नामों को प्रकाशित किया गया था। जस्टिस नंदा ने टिप्पणी की कि न सिर्फ न्याय होना चाहिए, बल्कि वह होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखना भी चाहिए। जज ने राय दी कि समिति का गठन ही इस बात का संकेत था कि इस कार्यवाही का मकसद पूर्व MLC को फायदा पहुंचाना था, और इस बात ने विवादित आदेश की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया। विरोधी दलीलों पर गौर करने के बाद, जज ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। तदनुसार, जज ने 27 फरवरी, 2026 की कार्यवाही पर रोक लगा दी। वक्फ बोर्ड को सिद्दीपेट ईदगाह का कब्ज़ा लेने का निर्देश दिया गया, जिसका सीमित मकसद केवल ईद की नमाज़ अदा करवाना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नमाज़ शांतिपूर्वक और बिना किसी बाधा के—चाहे वह याचिकाकर्ताओं की ओर से हो या प्रतिवादियों की ओर से—संपन्न हो।
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