तेलंगाना

Telangana HC ने पूर्व SIB प्रमुख की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

Triveni
1 May 2025 11:25 AM IST
Telangana HC ने पूर्व SIB प्रमुख की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court के न्यायमूर्ति जे. श्रीनिवास राव ने बुधवार को विशेष खुफिया शाखा (एसआईबी) के पूर्व प्रमुख और फोन टैपिंग मामले में मुख्य आरोपी टी. प्रभाकर राव द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।
अदालत ने संध्या कन्वेंशन के प्रबंध निदेशक एस. श्रीधर राव की याचिका पर भी अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिन्होंने जमानत याचिका में पक्षकार बनने की मांग की थी। उनके लिए पेश हुए अधिवक्ता ए. सत्यश्री ने अदालत को बताया कि श्रीधर राव कथित तौर पर प्रभाकर राव के कार्यकाल के दौरान की गई निगरानी का शिकार थे और उन्हें समझौता समझौते के तहत बीआरएस को दान के रूप में 15 करोड़ रुपये देने के लिए मजबूर किया गया था।उन्होंने आगे आरोप लगाया कि प्रभाकर राव के करीबी रिश्तेदार रविंदर राव और मीडिया के ई. संबाशिव राव के निर्देश पर प्रभाकर राव ने श्रीधर राव को अवैध निगरानी में रखा था। उन्होंने कहा कि उनके स्थान का पता लगाया गया, उन्हें उठाया गया, शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया गया और बड़ी रकम देने के लिए मजबूर किया गया।
वकील ने अदालत को बताया कि प्रभाकर राव के निर्देशन में एसआईबी टीम ने श्रीधर राव पर दबाव बनाने के लिए 25 झूठे आपराधिक मामले दर्ज किए थे। कथित तौर पर उन्हें बीआरएस को लाभ पहुंचाने के लिए 13 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया गया था, जो 2023 तक सत्ता में थी। उन्होंने अदालत से प्रभाकर राव को अग्रिम जमानत न देने का आग्रह किया।दूसरी ओर, प्रभाकर राव की ओर से पेश वरिष्ठ वकील टी. निरंजन रेड्डी ने तर्क दिया कि श्रीधर राव याचिका में पक्षकार नहीं बन सकते क्योंकि वह तीसरे पक्ष हैं। सरकारी वकील पल्ले नागेश्वर राव ने तर्क दिया कि ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए जो फरार हो गया हो और जांच में सहयोग न कर रहा हो। सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद जज ने आदेश सुरक्षित रख लिया।
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