तेलंगाना

Telangana: तेलंगाना हाईकोर्ट ने फोन घोटाले की जांच फिर से शुरू करने से किया इनकार

Subhi
22 Feb 2025 10:32 AM IST
Telangana: तेलंगाना हाईकोर्ट ने फोन घोटाले की जांच फिर से शुरू करने से किया इनकार
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हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने शुक्रवार को जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन (आईए) को खारिज कर दिया, जिसमें पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज दूसरे फोन टैपिंग मामले में आगे की जांच पर रोक लगाने के अपने पहले के आदेश को पलटने की मांग की गई थी और निर्देश दिया कि मुख्य आपराधिक याचिका पर 27 फरवरी को सुनवाई की जाए।

इस मामले में दो हाई-प्रोफाइल याचिकाकर्ता - बीआरएस विधायक और पूर्व मंत्री टी हरीश राव और सेवानिवृत्त डीसीपी पी राधाकिशन राव शामिल हैं - जिन्होंने जी चक्रधर गौड़ द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में 1 दिसंबर, 2024 को दर्ज एफआईआर संख्या 1205/2024 को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन पर धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 386 (जबरन वसूली), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 506 (आपराधिक धमकी) के साथ धारा 34 आईपीसी के साथ-साथ आईटी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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