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चिकन शॉप को जारी 'कारण बताओ नोटिस' रद्द करने से इनकार किया
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने खम्मम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा एक चिकन शॉप के मालिक को जारी किए गए 'शो-कॉज़ नोटिस' (कारण बताओ नोटिस) में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे नोटिस को चुनौती देने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया जा सकता, जिसमें सिर्फ़ स्पष्टीकरण मांगा गया हो।
जस्टिस NV श्रवण कुमार, जानी मिया नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। जानी मिया खम्मम के मोती नगर में 'मदीना चिकन शॉप' चलाते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पिछले साल जून में उन्हें एक नोटिस जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कर रहे हैं और इलाके में गंदगी फैला रहे हैं।
मिया ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उन्हें दुकान से बेदखल या उनकी दुकान को तोड़ा न जाए। उनके वकील ने दलील दी कि यह नोटिस गलत तरीके से जारी किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उसी इलाके में लगभग 80 अन्य दुकानें भी चल रही हैं, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है; इससे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ मिया को ही निशाना बनाया जा रहा है।
हालांकि, हाई कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नोटिस में सिर्फ़ उनका जवाब मांगा गया था, और उनके पास म्युनिसिपल अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखने का पूरा मौका था। कोर्ट ने कहा कि 'शो-कॉज़ नोटिस' को चुनौती देने के लिए 'रिट याचिका' दायर करना सही तरीका नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को एक दिन का समय दिया, ताकि वे अपने मुवक्किल से यह निर्देश ले सकें कि क्या वे इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं।
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